नई दिल्ली । केंद्रीय भविष्य निधि संगठन की बोर्ड ऑफ टस्ट्री ने प्रस्ताव बताया कि 20 की बजाए अब 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को पीएफ के दायरे में लाया जा सकेगा। तीन दशक बाद हो रहे बदलाव से प्रदेशभर के 25 लाख कर्मचारी पीएफ का लाभ पाने लग जाएंगे।
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