EPS पेंशन पात्रता आयु नहीं बढ़ेगी

नईदिल्ली। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के लिए आयु सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। पेंशन क्रियान्‍वयन समिति (पीआईसी) ने अल्‍प सेवा पेंशन पात्रता आयु को 50 साल से बढ़ाकर 55 साल करने की सिफारिश की है। यह प्रस्‍ताव कर्मचारी भविष्‍य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्‍यासी बोर्ड (सीबीटी) के विचाराधीन है। अगर यह प्रस्‍ताव स्‍वीकार कर लिया गया तो अल्‍प सेवा के चलते पेंशन राशि घट सकती है।